फैजाबाद के खंडासा थाना क्षेत्र के बहुत चर्चित 16 वर्षीय पीड़िता के साथ जबरन गैंगरेप करने के मामले में शाबान को कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है यह आदेश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम निरुपमा विक्रम की अदालत से हुआ अधिवक्ता कृष्ण कुमार पांडे ने बताया कि घटना 15 अगस्त 2024 की है आप है कि पड़ता को उसके घर से बुलाकर पड़ता के गांव के ही साहिबान तथा मनु ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया था इसकी रिपोर्ट पीड़िता ने खुद दर्ज कराई थी मामला काफी चर्चित हो गया था मुख्यमंत्री ने वीरता को सहायता राशि भी दी थी और कुछ जमीन भी पट्टा करवा दी थी इस गांव की रातों-रात सड़के भी बन गई और बिजली भी लगा दी गई मामला काफी चर्चित हुआ और पुलिस ने पेट में आरोपी साहिबान के पैर में गोली मारी थी और उसे गिरफ्तार किया गया था कोर्ट ने साहिबान के अधिवक्ता का तर्क पर प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना का दिनांक स्थान और समय नहीं लिखा गया इलाके के सत्ता पक्ष के एक नेता द्वारा शैतान को फंसा दिया गया है ऐसा बताकर कोर्ट ने सुनवाई के बाद शैतान को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया
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