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सुप्रीम कोर्ट ने दिया योगी सरकार को आदेश, जिनका घर गिराया उनको 25लाख दे।

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यूपी सरकार ने महाराजगंज जिले में सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिए घरों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया था. बुलडोजर एक्शन को सुप्रीम कोर्ट ने अराजक बताया है. उसने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में जांच करने की जरूरत है. यह पूरी तरह से मनमानी है, उचित प्रक्रिया कासुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार को बुलडोजर एक्शन पर फटकार लगाई है. दरअसल, मामला यूपी के महाराजगंज जिले का है, जहां सड़क चौड़ीकरण प्रोजेक्ट के लिए घरों को बुलडोजर के जरिए ध्वस्त किया गया था. इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया गया था, जिस पर सुप्रीम अदालत सुनवाई कर रही थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूपी सरकार ने जिसका घर तोड़ा है उसे 25 लाख रुपए का मुआवजा दे.

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Author: Amitmishra

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