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Gonda news: दिल्ली कोर्ट ने कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को 1 साल के लिए अपना पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए अनुमति दे दी

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सोमवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट पहलवान यौन शोषण मामले में आरोपी भारतीय कुश्ती महासंघ के डब्ल्यूएफआई के पूर्व प्रमुख और भारतीय जनता पार्टी के नेता बृजभूषण शरण सिंह की ओर उनके शुभचिंतकों के लिए इस दीपावली पर सौगात लेकर आया है जब कोर्ट ने पीड़िता को ही 14 नवंबर तक अपना बयान दर्ज करने का संबंध जारी कर दिया इसके साथ ही बृजभूषण शरण सिंह के वकील ने आरोपी के मामले में भी कोर्ट से विशेष सुनवाई की मांग कर डाली न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया की अदालत में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न मामले पर गवाही देने के लिए मुख्य पहलवान को तलब किया है अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने गवाही के लिए 14 नवंबर की तारीख तय की है पीड़िता के वकील ने कोर्ट को बताया कि वह इस समय देश में नहीं है इसलिए यहां नहीं आ सकी वह अगले महीने एक चैंपियनशिप में शामिल होने के लिए देश से बाहर है और अगले दो महीने तक बाहर रहेगी यह बात दिल्ली पुलिस को नागवार लगी इस पर दिल्ली पुलिस नेक कोर्ट से अपील क्या कि वह उन्हें संबंध जारी करें कोर्ट ने पुलिस की मांग मानते हुए पड़ता को आदेश दिया कि वह 14 नवंबर तक अपना बयान कोर्ट के सामने हर हाल में दर्ज कारण सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने व्रत भूषण के वकील ने यह बात भी राखी की या तो जो महिला पहलवान आरोप लगा रही है उन्हें बृजभूषण सिंह के सामने ही कोर्ट में बयान देना चाहिए अगर ऐसा नहीं होता है तो उनके वकील के सामने बयान दर्ज कराया जाए नहीं यह माना जाएगा कि महिला पहलवान कोर्ट का समय नाजायज बर्बाद कर रही है और बृजभूषण शरण सिंह पर समस्त आप मिथ्या और कूटरचित तरीके से लगाया गया इसके साथ कोर्ट ने कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को 1 साल के लिए अपना पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए भी अनुमति दे दी कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद अब बृजभूषण शरण सिंह अपना पासपोर्ट नवीनीकरण कर सकते हैं बृजभूषण शरण सिंह पर ओलंपिक रेसलर दिनेश फोगाट साक्षी मलिक सहित 6 पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था और एक मां से ज्यादा नई दिल्ली राष्ट्रीय धरना स्थल जंतर मंतर पर धरना भी दिया था इस मामले में अदालत में विगत 10 में को बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप तय किए थे अदालत में आरोप तय करते समय कहा था कि आईपीसी की धारा 354 यानी यौन उत्पीड़न या धारा 354 यानी महिला की अपमानित करने के मामले में उन्हें दोषी ठहराया गया इसके बाद उनके खिलाफ कोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस में केस दर्ज किया गया था अदालत ने पूर्व सांसद बृजभूषण के खिलाफ 21 में को यौन उत्पीड़न और बलपूर्वक महिलाओं का सील भंग करने के आप तक किया था जिस पर पूर्व सांसद बृजभूषण ने आप सभी कार्य करने से इनकार करते हुए मुकदमे का सामना करने का फैसला किया था

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